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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

Sarvoday Times 5 years ago (Last updated: 5 years ago) 1 minute read 0 comments
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लखनऊ । नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु किये भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 के अनुपालन में भू-स्वामियों को दिये गये 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि जमा किये जाने से छूट दिये जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सुनियोजित विकास हेतु किये भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध कृषकों द्वारा दाखिल की गयी रिट याचिका सं0-37443/2011 गजराज सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं इससे सम्बद्ध रिट याचिकाओं में दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में भू-स्वामियों को दिये गये 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्जन व्यय पर निहित 05 अरब 06 करोड़ 82 लाख 92 हजार 570 रुपए की धनराशि जमा किए जाने से छूट दिये जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य/केन्द्र सरकार पर कोई व्ययभार नहीं पड़ेगा। इस निर्णय से परियोजनाओं के आवंटियों से कोई अतिरिक्त धनराशि की वसूली की आवश्यकता नहीं रहेगी।
‘पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे’ पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 06 एम्बुलेन्स व 12 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु एजेन्सी के चयन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर स्थापित टोल प्लाजाओं, टोल कलेक्शन तथा 06 एम्बुलेन्स व 12 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता, मेसर्स प्रकाश एसफाल्टिंग्स एण्ड टोल हाइवेज इण्डिया लि0 को, 02 अरब 22 करोड़ रुपए  (जी0एस0टी0 सहित), प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किये जाने तथा प्रथम वर्ष के पश्चात अनुबन्ध की शेष अवधि तक (अनुबन्ध की कुल अवधि-दो वर्ष एवं प्राधिकरण द्वारा अधिकतम 06 माह के विस्तार सहित) 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि सहित, चयनित किये जाने, यूपीडा द्वारा उन्हें ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ जारी करने व उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य/केन्द्र सरकार पर कोई व्ययभार सम्भावित नहीं है। राज्य सरकार को टोल राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ वाहनों एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। इस निर्णय से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। चयनित एजेंसी द्वारा यूपीडा को किये जाने वाले भुगतान की धनराशि से यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु लिये गये ऋण की ब्याज सहित अदायगी की जाएगी। ऋण के मूल धन एवं ब्याज की किस्तों की अदायगी के उपरान्त शेष धनराशि यूपीडा द्वारा राजकोष में जमा की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टोल प्लाजा के रख-रखाव, संचालन आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं अन्य सांविधिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्गत संगत अधिनियम/नियम/विनियम/शासनादेश, दिशा-निर्देशों के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन हो।
जनपद सहारनपुर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में नागल सहारनपुर मार्ग शेखपुरा कदीम मार्ग पर सम्पार सं0-84 को बन्द करने हेतु उत्तर रेलवे के सम्पार सं0-84 एस0पी0एल0 से 200 मीटर टपरी की तरफ लाइन/नागल रजवाहे पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की ग्राम शेखपुरा कदीम (त्यागी कॉलोनी) में 582.40 मीटर लम्बाई में तथा वंश कॉलोनी की 01 हजार मीटर लम्बाई अर्थात कुल 1582.40 मीटर लम्बाई व साढे़ 11 मीटर चौड़ाई में कुल 18197.60 वर्ग मीटर भूमि सिंचाई विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया है।  मंत्रिपरिषद ने नहर के प्रस्तावित पुनर्समरेखन उपरान्त रेलवे भाग एवं सड़क के नीचे के भाग पर अन्य संरचनाओं साइफन/माइनर इरीगेशन ब्रिज, पुल/पुलिया की पुनर्स्थापना/पुनःनिर्माण का कार्य रेलवे विभाग/डी0एफ0सी0सी0 व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर कराये जाने तथा 1.20 मीटर चौड़े आयताकार आर0सी0सी0 ओपेन चैनल के निर्माण हेतु 2.60 करोड़ रुपए एक मुश्त प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय भी लिया है। इस परियोजना का कार्य 09 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में मालगाड़ियों का संचालन सवारी रेल गाड़ियों के साथ ही ट्रैक पर किया जाता है, जिसके कारण उनकी गति धीमी रहती है। डी0एफ0सी0सी0 रूट के निर्माण से मालगाड़ियों के आवागमन हेतु नया ट्रैक प्राप्त होगा। इस पर निर्बाध रूप से ट्रेन संचालन हेतु रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण किया जा रहा है। रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण से रेल सम्पारों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आवागमन सुगम होगा। इस परियोजना के निर्माण से 05 लाख मानव कार्य दिवस सृजित होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि के साथ-साथ रसोइयों को ड्रेस दिये जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि एवं मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि के साथ उनको ड्रेस दिये जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने इस सम्बन्ध में अनुदेशकों के मानदेय में 02 हजार रुपए की प्रतिमाह वृद्धि करते हुए इसे 09 हजार रुपए प्रतिमाह, रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 02 हजार रुपए प्रतिमाह एवं रसोइयों को वर्ष में 02 ड्रेस साड़ी/पैण्ट शर्ट (एक बार) के लिए 500 रुपए उनके खाते में दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 268.26 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार के इस निर्णय से अंशकालिक अनुदेशकों एवं रसोइयों का उत्साहवर्धन होगा, जिसके फलस्वरूप वे पूर्ण मनोयोग से काम कर सकेंगे।
उ0प्र0 विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच0पी0एल0सी0 श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच0पी0एल0सी0 श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नियमावली के मुख्य प्राविधानों के तहत अब्सोल्यूट अल्कोहल स्वयं की आसवनी अथवा अन्य आसवनी से क्रय किये जाने पर 05 रु0 प्रति ब0ली0 की दर से लाइसेंस फीस लिये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। यह लाइसेंस अब्सोल्यूट अल्कोहल निर्माण करने वाली केवल औद्योगिक आसवनियों को अथवा जिन इकाइयों को औद्योगिक अल्कोहल का निर्माण किये जाने हेतु अनुज्ञापन दिया गया है, उन्हें भी अनुज्ञापन दिये जाने के पश्चात, दो वर्षों के अन्तर्गत आसवनी स्थापना किये जाने की शर्त के साथ, दिये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। एनालिटिकल ग्रेड एवं एच0पी0एल0सी0 ग्रेड अब्सोल्यूट अल्कोहल की बॉटलिंग पर 11.50 रुपए प्रति लीटर की दर से बॉटलिंग फीस लगाये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। अनुज्ञापन दिये जाने हेतु 1,00,000 रुपए लाइसेंस फीस के रूप में तथा अनुज्ञापन चलाये जाने हेतु 10 रुपए प्रति कि0ली0 की दर से प्लान्ट की क्षमता पर लाइसेंस फीस लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में एथनॉल (ए0आर0 एवं एच0पी0एल0सी0 ग्रेड) एनालिटिकल री-एजेन्ट, जो विभिन्न संस्थानों, स्कूलों-कॉलेजों एवं फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, उसे चीन से आयात किया जाता है। जबकि भारत में रेक्टिफाइड स्प्रिट, ई0एन0ए0, अब्सोल्यूट अल्कोहल का वृहद स्तर पर उत्पादन होता है। अधिक मात्रा में एनालिटिकल ग्रेड एथनॉल को आयात किये जाने के कारण वृहद रूप से राजस्व का ह्रास होता है। वर्तमान में लैबोरेट्री/एनालिटिकल ग्रेड/एच0पी0एल0सी0 ग्रेड के एथनॉल का निर्माण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में कोई नियम नहीं है। अतः राष्ट्र एवं राजस्व हित में उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच0पी0एल0सी0 श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया है।

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