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भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की सपठित नियमावली 1998 के अन्तर्गत उपकर संग्रहण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक

Sarvoday Times 4 years ago (Last updated: 4 years ago) 0 comments
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आज को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की सपठित नियमावली 1998 के अन्तर्गत उपकर संग्रहण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी की अध्यक्षता में इन्दिरा भवन, लखनऊ स्थित उ0 प्र0 गो सेवा आयोग के सभाकक्ष में सम्पन्न हुयी जिसमें श्री सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0 शासन, श्री पी0 पी0 सिंह, विशेष सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0 शासन, श्री विपिन कुमार जैन, सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्री सरजू राम, अपर श्रमायुक्त, लखनऊ, श्रम विभाग के अधिकारियों तथा विभिन्न कार्यदायी प्राधिकरण/विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
सचिव, उ0प्र0, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपकर अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उपकर के संग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी एवं प्राधिकरण/विभागों द्वारा उपकर के रूप में की जानी वाली कटौती को शतप्रतिशत बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने वाले समस्त प्राधिकरणों के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्माण लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत उपकर की कटौती की धनराशि उ0प्र0, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से ड्राफ््ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कराये। अपर मुख्य सचिव, श्रम द्वारा प्राधिकरण के पास एकत्र उपकर की धनराशि नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार 30 दिन के अन्दर बोर्ड के खाते में अन्तरित करने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उपकर की वसूली को प्रभावी रूप से किये जाने हेतु जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के स्तर पर बैठक करायी जायें एवं समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं से सम्पर्क कर उपकर की वसूली हेतु प्रेरित करें एवं अधिनियमों से सम्बन्धित जानकारी भी दें। समस्त कार्यदायी संस्थाओं को उपकर के मद में जमा की जाने वाली धनराशि वर्गीकृत कर सूचना प्रेषित करे कि उक्त धनराशि किस निर्माण कार्य के सापेक्ष की जा रही है इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिये जाने के निर्देश दिये गये।
अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति द्वारा बताया गया कि उपकर की वसूली कर के उक्त धनराशि को गरीब, मजलूम, असहाय श्रमिकों के हितार्थ उनके कुशल जीवन यापन हेतु खर्च किया जाता है। श्रमिकों कल्याणार्थ सरकार द्वारा बी0ओ0सी0 बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जाता है। अतः उपकर की धनराशि प्राधिकरणों द्वारा सीधे अपने खाते में कटौती कर रखी गयी है जो उचित नही है, उक्त धनराशि को बोर्ड के खाते में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अपनायी जायेगी साथ ही श्रम विभाग के समस्त अधिकारियों को उपकर संग्रहण हेतु प्रयास किये जाने का निर्देश दिया गया है। अगली बैठक अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति जल्द कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

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