December 17, 2024

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उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी कार्रवाई- सीएम योगी :-

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उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का लॉकडाउन को लेकर एक्शन मोड ऑन है। सीएम योगी अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारवाई का नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल सीएम योगी ने आपदा एक्ट-2005 (एपिडेमिक एक्ट) के तहत कारवाई करने के फैसला लिया है। सीएम योगी ने इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिया हैं। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोरोना केयर कोष का गठन करने जा रही है।

Lucknow Circle: यूपी में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट-2005 के तहत  होगी कार्रवाई - Circle App
इस कोष का उपयोग मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संबंधी उपचार की व्यवस्था को बेहतर करने, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, वेंटीलेटर, कोरेंटीन व आइसोलेशन वॉर्ड व टेली मेडिसिन के लिए किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के उल्लंघन और फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन पर अधिकारियों द्वारा डीएम अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

यूपी में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने बालो पर 'आपदा एक्ट-2005' के तहत होगी  कार्रवाई

भल्ला ने राज्यों से कहा है कि केंद्र सरकार ने झूठी खबरों की पहचान के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फैक्ट चेक करने के लिए जानकारी भेज सकता है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपने स्तर पर एक ऐसा ही तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है।

वहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि बच्चों को लॉकडाउन के दौरान मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए कदम उठाए जाएं।

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