October 1, 2024

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नोएडा में जानें कल से क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद अनलॉक के नए नियम कायदे

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देश की राजधानी दिल्‍ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर के लिए राहत भरी खबर सामने आयी है. अब जिले से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है. इस वजह से सोमवार से सभी दुकानों और बाजारों के खुलने का रास्‍ता साफ हो गया है. हालांकि इस दौरान कोरोनाड प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा. यही नहीं, इसके साथ जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है.

इन 4 जिलों में सक्रिय मामले 600 से अधिक हैं. जबकि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से नीचे हैं. हालांकि जिले में शनिवार को कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्‍या 610 थी.

यही नहीं, इस दौरान गौतम बुद्ध नगर के सभी सरकारी कार्यालयों में भी 50 फीसदी स्टाफ ही उपस्थित रह सकेगा. इसके अलावा हर सरकारी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्‍क बनाना जरूरी किया गया है.

यूपी के गौतम बुद्ध नगर से कोरोना कर्फ्यू हटने के ऐलान के साथ सोमवार से सभी दुकानों और बाजारों के खुलने का रास्‍ता साफ हो गया है. हालांकि इस दौरान मॉल्स के साथ कोचिंग सेंटर, जिम और स्पा सेंटर को कोई छूट नहीं मिली है.

साफ है कि ये सभी अभी बंद रहेंगे. यही नहीं, अग्रिम आदेश तक हर शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा. कोरोना कर्फ्यू हटने के कारण सोमवार से अनलॉक शुरू हो जाएगा और इस दौरान 5 दिन दुकानें खुलेंगी. जबकि वीकेंड लॉकडाउन जारी रहने के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

  • सभी दुकानों को जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, उनको सुबह सात से शाम सात बजे तक सोमवार से शुक्रवार खोले जाने की अनुमति है.
  • रेस्टोरेंट और होटल में केवल खाना ले जाने की अनुमति होगी.
  • धार्मिक स्थान पर एक बारी में केवल 5 लोगों को दर्शन की अनुमति होगी.
  • शादी में केवल 25 लोगों के आने की अनुमति.
  • अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति.
  • सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा. इन्हें ऑनलाइन क्लासेस की सलाह दी गई है.
  • कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल जैसे स्थान बंद रहेंगे.
  • शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा.
  • सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की अनुमति है. जबकि सभी दफ्तरों में कोरोना हेल्प डेस्क होना अनिवार्य होगा.
  • फैक्ट्री उद्योग जैसे कार्य कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूर्णत: संचालित रहेंगे.
  • प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है. साथ ही जो ऑफिस कार्य करेंगे उनमें कोरोना हेल्प डेस्क होना अनिवार्य होगा.
  • तीन पहिया वाहन में केवल 2 सवारियां मान्य होंगी.
  • दो पहिया वाहन में दो लोगों के बैठने की अनुमति है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के साथ.
  • चार पहिया वाहन में 4 लोगों के बैठने की अनुमति है, परंतु मास्क और उचित दूरी के साथ.
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