Skip to content
sarvoday times

Sarvoday Times

Latest News Portal & E-Paper

Primary Menu
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • दिल्ली
    • बिहार
    • महाराष्ट्र
    • मध्य प्रदेश
    • चंडीगढ़
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • खेल
  • क्राइम
  • गैजेट्स
  • जीवन शैली
  • E-Paper
  • Home
  • मध्य प्रदेश HC का फैसला, कोरोना काल में विद्यार्थी केवल ट्यूशन फीस का ही करेंगे भुगतान
  • देश
  • मध्य प्रदेश
  • मुख्य समाचार
  • मेन स्लाइड

मध्य प्रदेश HC का फैसला, कोरोना काल में विद्यार्थी केवल ट्यूशन फीस का ही करेंगे भुगतान

Sarvoday Times 6 years ago 1 minute read 0 comments
download (3)

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी-अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगें जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है। सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाए और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे की युगल पीठ ने हितधारकों जिसमें विद्यार्थी-अभिभावक, शिक्षक और प्रबंधन-संस्थान शामिल हैं के बीच संतुलन बनाने के लिए यह निर्देश जारी किए। युगलपीठ ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छह अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए थे।

युगलपीठ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना काल में निजी स्कूल छात्रों से केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इस शैक्षणिक सत्र के दौरान सरकार कोरोना महामारी समाप्त होने के घोषणा करती है तो जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति बचे हुए सत्र के लिए स्कूल फीस का निर्धारण करेंगी।

युगलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि स्कूल प्रबंधन अपने शिक्षकों को नियमित वेतन का भुगतान करे। वह अधिकतम 20 प्रतिशत वेतन की कटौती कर सकते है और कटौती किए गए वेतन का भुगतान उन्हें परिस्थितियां सामान्य होने पर छह किस्तों में करना होगा। याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, अधिवक्ता पंकज दुबे, अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय आदि ने पैरवी की।

 

Post navigation

Previous: बिहार चुनाव : कांग्रेस के 11 सिटिंग समेत 25 उम्मीवारों की किस्मत का आज होगा फैसला
Next: बिहार चुनाव : रांची HC में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई टली, RJD हुई मायूसी

Related Stories

MMP_9268
  • उत्तर प्रदेश
  • मुख्य समाचार

मुख्यमंत्री ने डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित किया

Sarvoday Times 3 weeks ago 0
DSC_2399.JPG
  • उत्तर प्रदेश
  • मुख्य समाचार

मुख्यमंत्री ने एच0सी0एल0 टेक के एच0सी0एल0 आई0टी0 सिटी लखनऊ

Sarvoday Times 1 month ago 0
images (7)
  • उत्तर प्रदेश
  • मुख्य समाचार

ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर फैजुल्लागंज से नैमिष तक बनेगा तटबंध: मुख्यमंत्री योगी

Sarvoday Times 1 month ago 0
| ReviewNews by AF themes.