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जापान नियामक निकाय ने परमाणु ईंधन परिवहन पर रोक लगाने का लिया फैसला

Sarvoday Times 6 years ago 1 minute read 0 comments
Nuclear-power-in-Japan

जापान के परमाणु नियमन प्राधिकरण ने बुधवार को संयंत्र के “गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों” के कारण निगाटा प्रांत में काशीवाजाकी-करिवा परमाणु संयंत्र में परमाणु ईंधन के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अपनी जांच के बाद, परमाणु नियामक निकाय ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स इंक को संयंत्र में परिवहन करने या अपने रिएक्टरों में परमाणु ईंधन लोड करने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया, क्योंकि संयंत्र के घुसपैठिए का पता लगाने और बैकअप सिस्टम दोषपूर्ण पाए गए थे।

हमें अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करनी है कि क्या काशीवाजाकी-करिवा में परमाणु सामग्री की रक्षा के उपाय पर्याप्त हैं। एनआरए के अध्यक्ष तोयोशी फुकेटा ने बुधवार को बैठक में कहा, अगर हम परमाणु ईंधन के परिवहन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ऐसी सामग्री की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बैठक में एनआरए आयुक्त इस बात पर सहमत थे कि जापान तट के समुद्र पर सात रिएक्टर संयंत्र के संचालक पर कानूनी रूप से निर्धारित सुधारात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए। नियामकों ने TEPCO को दंडित करने के लिए अन्य कदमों पर भी चर्चा की, पहली बार, संयंत्र के सुरक्षा उल्लंघनों को सुरक्षा और गंभीरता के मामले में सबसे खराब स्तर पर आंका गया है, जैसे कि परिसर को संचालित करने के लिए TEPCO के लाइसेंस को रद्द करना या एक वर्ष तक के लिए संयंत्र संचालन को रोकने का आदेश देना।

एनआरए ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि विशिष्ट सुरक्षा उल्लंघनों में संयंत्र “दोषपूर्ण घुसपैठिए का पता लगाने की प्रणालियों और बैकअप के कारण पिछले साल मार्च से 15 स्थानों पर अनधिकृत प्रवेश के लिए असुरक्षित” है। संयंत्र में नंबर 7 रिएक्टरों के लिए सुरक्षा उपायों के पूरा नहीं होने के साथ-साथ संयंत्र में अन्य उल्लंघनों में पिछले वर्ष एक कर्मचारी शामिल है जो प्राधिकरण के बिना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करने के लिए सहकर्मी के आईडी पास का उपयोग कर रहा है।

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