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महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक ‘लॉकडाउन’, जानें क्या हैं नई पाबंदियां

Sarvoday Times 6 years ago (Last updated: 6 years ago) 1 minute read 0 comments
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नई दिल्ली: देश में  कोरोना महामारी की दूसरी लहर दिन प्रति दिन विकराल रूप लेती ना रही है। कोरोना की विस्फोटक हालात ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ आम लोगों को टेंशन में डाल दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से लोगों की धड़कनें काफी तेज हो गई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है।

कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल महाराष्ट्र है। कोरोना से बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई और सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगने जा रहा है जो एक मई तक रहेगा। हालांकि, राज्य सरकार ने इसे संपूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही सख्त हैं। इस दौरान जरूरी और इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1384912536248664074?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1384912548303155212%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fcdn.embedly.com%2Fwidgets%2Fmedia.html%3Ftype%3Dtext2Fhtmlkey%3Dfd92ebbc52fc43fb98f69e50e7893c13schema%3Dtwitterurl%3Dhttps3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcmomaharashtra%2Fstatus%2F1384912548303155212image%3Dhttps3A%2F%2Fabs.twimg.com%2Ferrors%2Flogo46x38.png

जानें क्या हैं नई गाइडलाइंस

– शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत, शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा।

– सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी, खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक।

– निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना जरूरी, निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।

– बेवजह बाहर निकलने पर दस हजार का जुर्माना।

– जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति।

बिना वजह आते-जाते पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना।

– लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी।

– दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे।

– एयरपोर्ट सेवा बंद नहीं होगी।

– लंबी दूरी ट्रेन सेवा बंद नहीं होगी।

– दफ्तरों में 10-15 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत होगी।

– दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगीं।

– बाकी सभी संस्थान बंद कराए जाएंगे।

– ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा।

– गैर जरूरी रूप से सफर करने वाले लोगों को रोका जाएगा।

– जरूरी काम है तो पूर्व अनुमति के साथ जा सकेंगे।

आपको बता दें कि महाराष्‍ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आए और इस दौरान 568 लोगों की जान चली गई। एक दिन में महाराष्‍ट्र में कोरोना से हुई मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है।

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