April 17, 2025

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मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में वैश्विक महामारी कोरोना की सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोरखपुर में वैश्विक महामारी कोरोना की सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 तक किया जाए। बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में कोविड-19 अस्पताल को क्रियाशील किया जाए। उन्होंने बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज में बने आर0एम0आर0सी0 सेंटर में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई जाए तथा निगरानी समितियों को क्रियाशील किया जाए। निगरानी समितियां लक्षण की दृष्टि से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनको मेडिकल किट प्रदान करें। इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर (आई0सी0सी0सी0) से निगरानी करते हुए उनकी कोविड-19 की जांच की जाए तथा आई0सी0सी0सी0 के साथ 6 एंबुलेंस को जोड़ते हुए गंभीर मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहित किया जाए तथा टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर का प्रचार-प्रसार किया जाए। सभी स्थानों पर स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के कार्य को प्रभावी रूप से संपादित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाई जाए। प्रधानों, पार्षदों का सहयोग लेते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की सूची बनाई जाए तथा हर विद्यालय में बूथ बनाकर किशोरों का टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जाए। साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं डाक्टरों आदि के सहयोग से लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता लाई जाए। एम्स, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं जिला प्रशासन आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित जनपद के वरिष्ठ अधिकारी तथा एम्स के निदेशक एवं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत निजी नलकूपों के बिल में 50 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत निजी नलकूपों के बिल में 50 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। यह छूट माह जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। इसके तहत ग्रामीण मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफीशियण्ट पम्प और शहरी क्षेत्र के मीटर्ड नलकूपों के उपयोग पर, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर, 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 को प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए सहायिकी के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

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