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पैन को आधार से 31 दिसंबर तक करा लीजिए लिंक, वरना होगा ये बड़ा नुकसान

Ranjeet Gupta 7 years ago (Last updated: 7 years ago) 1 minute read 0 comments

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल केंद्र की प्रमुख योजना Aadhar के संवैधानिक रूप से वैध बताया था और कहा था कि 12 अंक की यह पहचान संख्या पैन के आबंटन और आईटी रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य होगा। 

साल सितंबर में एक आदेश जारी कर Permanent Account Number (PAN) को Aadhar से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की समयसीमा 30 सितंबर तक की थी।

इस साल के आखिर तक PAN को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य है। विभाग ने कहा है कि ‘बेहतर कल के लिए!!! आयकर सेवाओं का फायदा बिना किसी दिक्कत के उठाना जारी रखने के लिए 31 दिसंबर, 2019 तक लिंकिंग की जरूरी प्रक्रिया पूरी करिए।’ आयकर विभाग ने पहले से तय समयसीमा पूरी होने से एक पखवाड़े पहले पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना आवश्यक है। 

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