CAA याचिका पर बोले चीफ जस्टिस- हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा
1 min readसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने और इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने इस याचिका पर हैरानी जताई और कहा कि ऐसा पहली बार है जब कोई यह मांग कर रहा है कि एक कानून को संवैधानिक घोषित कर दिया जाए।
इस समय इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने से कुछ फायदा नहीं होगा । मौजूदा समय में हर किसी का लक्ष्य शांति स्थापित करना होना चाहिए । इस तरह की याचिकाओं से कोई मदद नहीं मिलेगी । इस कानून के संवैधानिक होने पर अभी अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ जो भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनकी सुनवाई तभी शुरू होगी जब हिंसा पूरी तरह से रुक जाएगी ।
बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विनीत ढांडा की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि CAA को संवैधानिक घोषित किया जाए । इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की
सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दर्जनों याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं , जिसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं, संगठनों ने सर्वोच्च अदालत में CAA को गैर-संवैधानिक करार देने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था और सरकार का पक्ष मांगा था । इसके लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया गया है ।