May 7, 2024

Sarvoday Times

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जैसा की सभी जानते है की केंद्र सरकार ने देशव्यापी Lockdown लागू कर रखा है जो 3 मई तक चलने वाला है. इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है. पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार यानि आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को Lockdown के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन शॉपिंग Malls और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है
आपको बतादे गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत व नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी वही मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पहले ही कह चुके हैं कि राहत आपके हाथ में है. यानी जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा या जहां कोरोना वायरस के केस नहीं होंगे, उन इलाकों को राहत मिलेगी.
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