दिल्ली सरकार आज करेगी ऑनलाइन शराब बिक्री पर फैसला। …..
1 min readदिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन शराब बिक्री पर दिल्ली सरकार को 15 मई तक निर्णय लेने का आदेश दिया था. जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह 15 मई तक शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी के संबंध में निर्णय लेगी. इसी कड़ी में पीठ ने एक लॉ स्टूडेंट की याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में दिल्ली शराब बिक्री की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार के 3 मई वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में उठाया गया मामले को पहले ही इससे मिलती-जुलती याचिकाओं के साथ ही निपटा लिया गया है.
इस निपटारे के तहत 11 मई को दिल्ली और केंद्र सरकार को ऑनलाइन शराब बिक्री पर और शराब की दुकानों के बाहर जमा भीड़ को रोकने के लिए जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा था.गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि कई राज्यों ने ऑनलाइन शराब बिक्री शुरू कर दी है. जबकि दिल्ली सरकार ने कहा कि वह 15 से पहले फैसला लेगी. इसके बाद पीठ ने याचिका को रद्द कर दिया और दिल्ली सरकार को 15 मई तक फैसला लेने के लिए कहा. इससे पहले 11 मई के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी से संबंधित एक सुझाव पर विचार व्यक्त किया और कहा, ‘यह सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दों से भरपूर’ होगा.