झारखंड में एक बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है
1 min readपुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला था कि परसन गांव का रहने वाले ठाकुर ने पिछले साल 26 मार्च को बच्ची का दुष्कर्म किया था और उसका गला घोंटकर शव एक खेत में फेंक दिया था। ठाकुर बच्ची का पड़ोसी था। रामबाबू गुप्ता की पोक्सो अदालत ने शनिवार को पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 27 वर्षीय रामचंद्र ठाकुर को मौत की सजा सुनाई और उसके पिता मधु ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह आदेश पारित किया। पोक्सो के हालिया संशोधन में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई जाती है। गिरिडीह की एक विशेष पोक्सो अदालत ने चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। जबकि दोषी के पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।