April 21, 2024

Sarvoday Times

Sarvoday Times News

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा के चुनौती देंगे राजस्थान के स्पीकर

1 min read

राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली है. विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने कहा है कि किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को किसी विधायक को नोटिस देने या अयोग्य ठहराने का पूरा अधिकार होता है

लिहाजा वो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) देंगे.

बता दें कि कल ही राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और बागी विधायकों के खेमे की याचिका पर विधानसभा स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया था.

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि जब तक इस पर फैसला न हो जाए, तब तक किसी को इसमें दखल देने का हक नहीं है.

सीपी जोशी ने ये भी कहा कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट और संविधान में अच्छी तरह बताया गया है. बतौर विधानसभा अध्यक्ष मुझे एक अर्जी मिली

और इस पर विचार करने के बाद मैंने विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया अगर अथॉरिटी का काम कारण बताओ नोटिस जारी करने का नहीं है तो क्या काम है.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्पीकर के कार्य में किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए क्योंकि हमने हर कार्य कानून के अंतर्गत किया है.

फिलहाल विधायकों को सिर्फ नोटिस भेजा है और उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है तो हमने संसदीय लोकतंत्र कानून के तहत ही कार्य किया है.

loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.