April 18, 2024

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राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के बीच 3850 ग्राम पंचायतों के चुनावों की घोषणा : राजस्थान

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राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश की 3850 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ कराने की पूरी तैयारी कर ली है. आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार 15 सितंबर के आसपास प्रदेश में पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 अक्टूबर तक प्रदेश की शेष बची सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने के निर्देश दे रखे हैं. चुनाव से वंचित इन पंचायतों का कार्यकाल फरवरी महीने में समाप्त हो गया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले अप्रैल महीने में चुनाव कार्यक्रम जारी किया था.

राजस्थान निर्वाचन आयोग ने कि तारीखों की घोषणा | सरपंच चुनाव 2020 | Gram  Panchayat Chunav 2020 - YouTube

लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था. मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तमाम तैयारियां कर ली है. कोरोना गाइडलाइन के तहत यह चुनाव होंगे. लेकिन यदि कोरोना बेकाबू हुआ तो फिर कोर्ट के आदेश से ही सबकुछ होगा.

State Election Commission announces election schedule in 707 gram  panchayats, votes to be cast on March 15/ राज्य निर्वाचन आयोग ने की 707 ग्राम  पंचायतों में चुनाव कार्यक्रम की घोषण

1- नए नियमों के तहत अब हर वोटर को वोट डालते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
2- प्रत्याशी को भी बिना मास्क नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
3- प्रत्याशियों के जुलूस और प्रचार पर भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती लागू की गई है.
4- 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को यथासंभव मतदान कार्य में नहीं लगाया जाएगा, हालांकि उन्हें रिजर्व रखा जा सकता है.
5- संक्रमण की चपेट में आने की आशंका वाले गंभीर रोग से ग्रसित कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी.
6- गर्भवती महिला कार्मिकों को भी चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा.

Election Of Four Thousand Panchayats Caught In Legal Strings At Rajasthan

आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई नई नीति नहीं ला पाएगी ना ही उन्हें लागू किया जा सकेगा. पहले से जो प्रोजेक्ट या नीतियां चल रही हैं उनके विकास कार्य चलते रहेंगे. आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार किसी भी तरह की लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं कर सकेंगी. आचार संहिता लगने वाले क्षेत्रों में मंत्री सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले बोर्ड-होर्डिंग हटा दिए जायेंगे.

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