September 16, 2024

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बिहार में इन नियमों के साथ मंगलवार से सरकारी व प्राइवेट बसों का परिचालन होना अनिवार्य है :-

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बिहार में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

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ड्राइवर, कंडक्टर एवं यात्रियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन|

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बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर एवं सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की गयी। कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बसों के ड्राइवर, कंडक्टर एवं सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।

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नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित बस मालिक पर हुई कार्यवाही –

वाहन मालिक वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना, ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे। वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित बस संचालक व मालिक पर कार्रवाई की जाएगी एवं बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

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वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर को देंगे। वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा वाहनों में चढने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।

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