September 25, 2024

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राहतभरी खबर, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी:-

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सरकार ने कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न से लेकर जीएसटी रिटर्न की तक दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरे जा सकेंगे।

ICAI Demand to extend GST return submission deadline

500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉयसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है।

due date for income tax return ay 2019-20 31 august - फाइनेंशियल ईयर  2019-20 के लिए इनकम टैक्स भरने की तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे  टैक्स रिटर्न

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर कहा है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियमित तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया था।

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