May 2, 2024

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EVM में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर HC में सुनवाई पूरी

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high court

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उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के विधायकों की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की कोर्ट में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों और भाजपा के चुने हुए विधायकों की ओर से दायर याचिका पर दिनभर सुनवाई हुई। भाजपा विधायकों की ओर से ईवीएम को लेकर दायर याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे। प्रतिवादी विधायकों की ओर से अपने जवाब में कहा गया कि ईवीएम को लेकर याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल उठाए हैं, वे वैद्य नहीं हैं। इसलिए याचिकाओं को खारिज किया जाए।

न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने दिनभर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रवीन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि भाजपा के 6 चुने हुए विधायकों की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 और नियम 11 के तहत याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे। बिष्ट ने बताया कि दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह मामला साल 2017 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विकासनगर से प्रत्याशी नवप्रभात, राजपुर रोड देहरादून से राजकुमार, मंसूरी से गोदावरी थापली, बीएचईएल रानीपुर हरिद्वार से अमरीश कुमार, प्रतापनगर टिहरी से विक्रम सिंह नेगी, रायपुर देहरादून से प्रभुलाल बहुगुणा, हरिद्वार ग्रामीण से चरण सिंह तथा काशीपुर से राजीव अग्रवाल ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर उच्च न्यायालय में पृथक-पृथक याचिकाएं दायर की थीं।

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