पाक के अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुशर्रफ को मौत की सजा देने वाले जज का मानसिक संतुलन ठीक नहीं.
1 min readविस्तृत फैसला जारी होने पर खुलासा हुआ कि पीठ ने अधिकारियों से कहा है कि ‘भगोड़े मुशर्रफ को पाकिस्तान लाकर कानून के अनुसार दंडित करें। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर इससे पहले मुशर्रफ की मौत हो जाए तो उनके शव को घसीटकर इस्लामाबाद चौक पर लाएं और तीन दिन तक उसे वहां टांगे रखें। 3 जजों की पीठ में 2 जज मौत की सजा के पक्ष में रहे और एक इसके खिलाफ रहे।
पाकिस्तान की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है और देश के अटॉर्नी-जनरल (Attorney General) अनवर मंसूर खान ने कहा है कि एक जज से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरह से जज ने फैसला सुनाया है उससे तो यही लगता है कि जज का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इस तरह के फैसले को सुनने के बाद सभी अचंभे में थे।
पाकिस्तान सरकार ने जस्टिस सेठ के खिलाफ सुप्रीम जूडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मीडिया रणनीति समिति की बैठक भी हुई जिसमें विशेष अदालत के जज व पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ सुप्रीम जूडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला लिया गया।