HIGH COURT: का अहम फैसला U.P सरकार मृतक आश्रितों को नौकरी की बजाय दे पैकेज
1 min readकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रितों की बड़ी संख्या और पदों की कमी को देखते हुए सरकार ऐसा तरीका अपनाए, जिससे खुली प्रतियोगिता से योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्त हो और आश्रितों को भी सामाजिक न्याय मिल सके। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार आश्रित परिवार को दिवंगत कर्मचारी के निधन से अचानक आई आपत्ति से उबरने के लिए सरकार ऐसा कानून बनाए।
जिससे नौकरी के दौरान मरने वाले कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी की जगह तीन या पांच साल या जब तक वह कर्मचारी नौकरी करता, तब तक का वेतन दिया जाए, न कि उसके आश्रित को नौकरी। ऐसा करने से खुली प्रतियोगिता से नियुक्ति के अवसर बढ़ेंगे और आश्रित को भी सहायता मिल सकेगी।
कोर्ट ने प्रदेश के सभी विभागों के लिए आश्रितों को सामाजिक न्याय के कानून बनाने के लिए आदेश की प्रति प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भेजने को कहा है।