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09 मई को लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत: सस्ता, त्वरित और सुलभ न्याय का अवसर

Sarvoday Times 6 months ago (Last updated: 6 months ago) 1 minute read 0 comments
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लखनऊ। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ मलखान सिंह के मार्गदर्शन में आमजन को सस्ता, त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 09 मई 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय लखनऊ, कलेक्ट्रेट परिसर तथा जनपद की सभी तहसीलों में एक साथ संपन्न होगा।यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निस्तारण का एक प्रभावी वैकल्पिक मंच है, जहां मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है।उन्होंने बताया कि लोक अदालत के निर्णय को न्यायालय के निर्णय के समान मान्यता प्राप्त होती है और यह सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। साथ ही, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवादों का शीघ्र और अंतिम निस्तारण संभव हो जाता है।सचिव ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित वादों के साथ-साथ वाद दायर होने से पूर्व के मामलों का भी आपसी सहमति से निस्तारण कराया जाएगा। इसमें पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक वसूली, चेक अनादरण (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम), श्रम वाद, दीवानी वाद, सुलह योग्य आपराधिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, स्टाम्प, चकबंदी, किरायेदारी, विद्युत चोरी, जलकर, गृहकर तथा सेवा एवं सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने विवादों का सस्ता, त्वरित और सुलभ समाधान प्राप्त करें और न्याय प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने में सहयोग करें।

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