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सरकार ने जारी की गाइडलाइन 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में कार्य करने को मिलेगी छूट

Ranjeet Gupta 6 years ago 1 minute read 0 comments
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उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में उद्योगों के साथ कृषि कार्य, वित्तीय संस्थाएं व सरकारी संस्थाओं के सशर्त खोले जाने की अनुमति देने का एक आदेश यूपी के मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया है. इसमें हॉटस्पॉट वाले इलाकों से लेकर सामान्य इलाकों के लिए भी अलग से आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही कौन से दफ्तर और कौन से व्यवसाय व फैक्ट्रियां किस तरह खुलेंगी, वहां क्या-क्या व्यवस्थाएं होंगी, इन सब को लेकर एक एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है.

सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसमें पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को करेंगे. प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे. कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के जरूरत के अनुसार 33% तक कर्मचारी ऑफिस आएंगे. विभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा.

जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए आवश्यकता अनुसार कार्मिक को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाएगा. उत्तर प्रदेश राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिए उक्त प्रतिबंधों के साथ किया संचालित किया जाए. वन विभाग के कार्मिकों के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओं, वन्यजीव, जंगलों में आगनिरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं में जुड़े लोग अपने कार्यों को करते रहेंगे. संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से अलग से निर्णय लिया जाएगा.

यूपी इंडस्ट्रीज के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. यूपी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 9 प्रकार के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दी है. सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन को सरकार की अनुमति है. साथ ही रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को भी चलाने की अनुमति होगी. वस्त्र उद्योग परिधान को छोड़कर, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलें को चलाने की भी अनुमति होगी. कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी चलाने की अनुमति होगी

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