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पोस्ट ऑफिस या नामित बैंक में 31 जुलाई 2020 तक खुलवाया जा सकता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट

Sarvoday Times 6 years ago 1 minute read 0 comments
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कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाने के योग्यता प्रावधानों में बदलाव की घोषणा की है। डाक विभाग के ताजा निर्देशों के अनुसार, 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के लॉकडाउन के समय के दौरान 10 साल की आयु पूरी कर चुकी बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट 31 जुलाई 2020 तक खुलवाया जा सकता है।

सरकार ने यह कदम उन अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाया है, जो लॉकडाउन के कारण अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में अकाउंट नहीं खुलवा सके हैं। सामान्य तौर पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने लिए बेटी की आयुसीमा जन्म से 10 साल तक निर्धारित है। बेटियों के लिए लोकप्रिय यह सेविंग्स अकाउंट इस समय 7.6 फीसद की दर से ब्याज दे रहा है, यह स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में सबसे अधिक है।

सुकन्या समृद्धि योजना में अभिभावक अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत बेटी की 21 साल की आयु होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। योजना के मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर अभिभावकों ने बेटी की कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर दिया है, तो वे 15 सालों तक योजना में निवेश कर सकते हैं।

इस तरह खुलवाएं अकाउंट

अभिभावक को पोस्ट ऑफिस या नामित बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर्म (SSA-1) भरना होता है। इस फॉर्म में अभिभावक का नाम, बेटी का नाम व उसके जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल, पता व अभिभावक की केवाईसी सूचना आवश्यक रूप से भरनी होती है।

इन दस्तावेजों की होती है जरूरत

सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रतियां लगानी होती हैं-

बेटी का जन्म प्रमाण पत्र

अभिभावक के पते का प्रमाण- पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली-पानी का बिल

अभिभावक का पहचान पत्र- पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट

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