Skip to content

Primary Menu
  • Home
  • सुप्रीम कोर्ट ने मोरैटोरियम मामले में आज फिर की सुनवाई, पढ़े पूरी खबर
  • देश
  • मुख्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मोरैटोरियम मामले में आज फिर की सुनवाई, पढ़े पूरी खबर

Sarvoday Times 6 years ago 1 minute read 0 comments
HTGHTFHGFHFGH

सुप्रीम कोर्ट ने मोरैटोरियम मामले में आज मंगलवार को फिर सुनवाई की है। कोर्ट ने मोरैटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ करने की मांग को लेकर दाखिल याचिक पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि लोन मोरैटोरियम को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल के जरिए केंद्र द्वारा मोरैटोरियम मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने के बाद कल मामले की सुनवाई करेगा और सभी पक्षकारों की बात सुनेगा।

कर्ज की किस्तें टालने का मामला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा RBI सर्कुलर के अनुसार शर्तें पूरा करने वालों का 2 साल तक बढ़ सकता है मोरटोरियम। मामले पर कोर्ट कल फिर करेगा सुनवाई।

इससे पहले पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरैटोरियम (Loan Moratorium) के अंदर ब्याज पर ब्याज से छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला लंबे समय से लटका है और केंद्र को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि यह समस्या ही आपके लॉकडाउन से उत्पन्न हुई है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि यह केवल व्यवसाय पर विचार करने का समय नहीं है, बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए।

टर्म लोन की किस्त के भुगतान पर मोरैटोरियम की अवधि 31 अगस्त, 2020 को समाप्त हो गई है। हालांकि, कोविड-19 की वजह से लेनदारों को दी गई इस छूट को दिसंबर तक जारी रखने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को दायर एक ताजा याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका को मोरैटोरियम को लेकर पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ने का आदेश दिया था।

About the Author

Sarvoday Times

Editor

View All Posts

Post navigation

Previous: परामर्शदाता के रिक्त पदों पर निकली वैकेंसी, करे अप्लाई
Next: AGR verdict SC ने कहा-31 मार्च 2021 तक देनी होगी बकाए की 10 फीसद की किस्त

Related Stories

14091-honey-bee
  • उत्तर प्रदेश
  • दिल्ली
  • देश
  • मेन स्लाइड

करघे की खनक और शहद की मिठास लेकर दुनिया के बाजार में उतरेगा बागपत

Sarvoday Times 10 hours ago 0
e3fb39c6ae8f74a2b3b564335c59bf741748096939207487_original
  • उत्तर प्रदेश
  • दिल्ली
  • देश
  • मेन स्लाइड

योगी सरकार का दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने पर जोर, हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे कल्याण शिविर

Sarvoday Times 10 hours ago 0
1780413707-3418
  • उत्तर प्रदेश
  • दिल्ली
  • देश
  • मेन स्लाइड

योगी सरकार की मुफ्त कोचिंग ने गढ़ी सफलता की नई कहानी, यूपीपीएससी-2025 में 74 अभ्यर्थी सफल

Sarvoday Times 10 hours ago 0
| ReviewNews by AF themes.