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दिल्ली-एनसीआर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य, घर बैठे ऐसे कर सकते है आवेदन

Sarvoday Times 6 years ago 1 minute read 0 comments
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त आदेश देने के बाद से दिल्ली-एनसीआर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर जरूरी हो गए हैं. नियम के मुताबिक, अब अगर किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर होंगे तो उनपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य हो गया है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर से बाहर रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग दिल्ली-एनसीआर में नहीं रहते लेकिन जॉब या किसी और काम से उन्हें दिल्ली-एनसीआर आना पड़ता है. ऐसे में उन्हें भारी दिक्कत होती है. इस विषय पर बात करते हुए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कहा कि ये राज्यों का मामला है. ऐसे में उन्हें सोच समझकर नियम लागू करने की जरूरत है. रजिस्ट्रेशन रसीद दिखाने पर नहीं लगेगा फाइन दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार, जिस भी वाहन मालिक ने नंबर प्लेट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उसके पास रसीद है तो उसे जुर्माना नहीं देना होगा. लेकिन यदि उसके पास रजिस्ट्रेशन की रसीद नहीं है तो उसे उचित जुर्माना देना पड़ सकता है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल 1 नवंबर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर के लिए ऑनलाइन बुकिंग दोबारा शुरू कर दी थी. जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पाने के लिए (bookmyhsrp.com/index.aspx) पर जाएं. साइट पर जाने पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे. पहला ऑप्शन पर्सनल वाहनों के लिए दिखेगा. वहीं, दूसरा ऑप्शन कॉमर्शियल वाहनों के लिए. यदि आपके पास पर्सनल वाहन है तो उस ऑप्शन का चुनाव करें. इसके बाद अपने राज्य और जगह का नाम चुनें. राज्य और जगह का नाम चुनने के बाद आप अपने वाहन के मॉडल का चुनाव करें. इसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे. पहला प्राइवेट व्हीकल और दूसरा कॉमर्शियल व्हीकल. इन दोनों विकल्पों में से प्राइवेट व्हीकल टैब पर जाएं. इसके बाद आपको पेट्रोल वाहन, सीएनजी वाहन और डीजल वाहन का ऑप्शन दिखाई देगा. यदि आपका वाहन एक पेट्रोल वाहन है तो उस ऑप्शन को चूज कर लें. इसके बाद आपको अपने वाहन से संबंधित कुछ जरूरी डिटेल्स मांगे जाएंगे. डिटेल्स भरने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी (One Time Password) आएगा. ओटीपी देने के बाद आपसे डीलर के पास जाने का समय और तारीख के बारे पूछा जाएगा. सुविधा अनुसार समय और तारीख भरें. इसके बाद आपको भुगतान करने का ऑप्शन दिखाई देगा. भुगतान करने के बाद आपके मेल या एसएमएस के जरिए रजिस्ट्रेशन की पर्ची मिल जाएगी. जानिए कितना देना होगा शुल्क  दिल्ली सरकार की ओर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पाने के लिए कुछ चार्जेज लागू किए गए हैं. इसके अंतर्गत, दो पहिया वाहनों के लिए 300-400 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 600-1100 रुपये और कलर कोडेड स्टिकर के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे. वहीं, डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए नारंगी रंग का स्टीकर वैध होगा, जबकि पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का स्टिकर वैध माना जाएगा.

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