Skip to content

Primary Menu
  • Home
  • यूपी पुलिस ने गौतम बौद्ध नगर में 30 अप्रैल तक CRPS की धारा 144 की लागू
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • राज्य

यूपी पुलिस ने गौतम बौद्ध नगर में 30 अप्रैल तक CRPS की धारा 144 की लागू

Sarvoday Times 6 years ago 1 minute read 0 comments
section-144-will-remain-in-force-in-gautam-budh-nagar-district-till-april-30-police-commissioner_730X365

आगामी त्योहारों से पहले एक उपाय के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौतम बौद्ध नगर में 30 अप्रैल तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है।

आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर में पुलिस ने लोगों को कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी। इसने लोगों से सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्वेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

आगामी चुनाव/त्योहारों के दृष्टिगत जनपद गौतमबुद्धनगर में दिनांक 17.03.2021 से 30.04.2021 तक निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू।@Uppolice pic.twitter.com/15BfbpGUVF

— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) March 17, 2021

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) ने आदेश में कहा, “इन अवसरों के दौरान कानून और व्यवस्था को बाधित करने के लिए असामाजिक तत्वों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडे या हथियारों के साथ घूमने वालों के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी गई थी। आदेश में कहा गया है, “किसी को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विरोध, जुलूस या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही वे किसी और को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।”

उन्होंने कहा, “किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय के भीतर हथियारों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग सरकार द्वारा सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रदान किए गए हैं, वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके गनर कार्यालयों से बाहर रहें।”

सार्वजनिक स्थानों पर शादियों और शराब के सेवन जैसी घटनाओं पर जश्न मनाने पर भी 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पुलिस ने इस अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शादी और शराब की खपत जैसी घटनाओं पर जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध को दोहराया और लोगों को किसी भी ऑडियो या दृश्य को बेचने, खेलने या प्रदर्शित करने के खिलाफ चेतावनी दी, जिससे तनाव पैदा हो सकता है।

About the Author

Sarvoday Times

Editor

View All Posts

Post navigation

Previous: अमेरिका में एशियाई विरोधी हिंसा फैलाने की निंदा करते सीनेट दोनों के डेमोक्रेट 8 लोगों मौत का किया दावा
Next: UK: युवती ने खुद को नाबालिग बताते हुए 14 साल के युवक पर लगाया बलात्कार का आरोप

Related Stories

14091-honey-bee
  • उत्तर प्रदेश
  • दिल्ली
  • देश
  • मेन स्लाइड

करघे की खनक और शहद की मिठास लेकर दुनिया के बाजार में उतरेगा बागपत

Sarvoday Times 10 hours ago 0
e3fb39c6ae8f74a2b3b564335c59bf741748096939207487_original
  • उत्तर प्रदेश
  • दिल्ली
  • देश
  • मेन स्लाइड

योगी सरकार का दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने पर जोर, हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे कल्याण शिविर

Sarvoday Times 10 hours ago 0
1780413707-3418
  • उत्तर प्रदेश
  • दिल्ली
  • देश
  • मेन स्लाइड

योगी सरकार की मुफ्त कोचिंग ने गढ़ी सफलता की नई कहानी, यूपीपीएससी-2025 में 74 अभ्यर्थी सफल

Sarvoday Times 10 hours ago 0
| ReviewNews by AF themes.