तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को नए साल से मिलेगी छह हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद
1 min readप्रदेश में तीन तलाक पीड़ित और परित्यकता महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना आर्थिक मदद नए वर्ष में मिलने लगेगा। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में ही दोनों श्रेणियों की 5-5 हजार महिलाओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। लाभ पाने के लिए किसी तरह की कोई अधिकतम आयसीमा नहीं रखी गई है। अत्याचार की एफआईआर या अदालत में भरण-पोषण का मुकदमा ही पर्याप्त आधार होगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।तीन तलाक को अपराध के दायरे में लाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित महिलाओं की मदद की घोषणा की थी। इसके दायरे में मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू व अन्य धर्मों की पीड़ित परित्यक्ता महिलाओं को भी लाया गया है। तय हुआ है कि चालू वित्त वर्ष से ही आर्थिक मदद दिए जाने की योजना लागू की जाएगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रदेश की तीन तलाक से पीड़ित 5 हजार महिलाओं को चिह्नित कर लिया है। वहीं, इतनी ही परित्यक्ता महिलाओं के बारे में भी सर्वे करा लिया गया है। पहले चरण में इन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।