May 7, 2024

Sarvoday Times

Sarvoday Times News

बसों के कागजों में फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तार अजय कुमार लल्लू की जमानत पर 12 जून को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। …

1 min read

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकेार्ट की लखनऊ खंडपीठ में अर्जी दाखिल किया है. उनकी अर्जी पर 12 जून को जस्टिस एआर मसूदी की बेंच के समक्ष सुनवायी होगी. लल्लू बस विवाद मामले में जेल में बंद हैं. उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गयी. हांलाकि उसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया. उनके ऊपर आरेाप है कि बसों के कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया बता दें एमपी-एमएलए कोर्ट ने लल्लू की जमानत अर्जी 1 जून को खारिज कर दी थी. जिस पर उन्हेांने अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है.

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जिसकी जांच जारी है. लिहाजा इस स्तर पर जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है. बता दें प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए बसों की सूची में फर्जीवाड़े के आरोप में लल्लू को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था. तब से वे जेल में बंद हैं.जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी के तर्कों को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. त्रिपाठी की दलील थी कि लल्लू के खिलाफ अब तक की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं. उन्होंने कहा कि लल्लू ने अपर मुख्य सचिव को पात्र लिखकर बसों की सूची उपलब्ध करवाई थी. लेकिन लल्लू ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कूटरचित सूची भेजकर सरकारी कार्य में बाधा डाली और श्रमिकों के जीवन को भी खतरे में डाला. हालांकि लल्लू के वकील ने इसका विरोध किया और इसे राजनीतिक साजिश बताया.

loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.