April 25, 2024

Sarvoday Times

Sarvoday Times News

क्या पटना में 21 सितंबर से कुछ शर्तों के साथ फिर से खुलेंगे स्कूल पढ़े पूरी खबर

1 min read

बिहार में लागू अनलॉक के बीच पटना में लोगों को बड़ी राहत दी गई है. पटना के डीएम कुमार रवि ने आदेश जारी करते हुए 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है. अनलॉक 4 .0 को लेकर डीएम द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है.

इस दौरान शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी. इस नए आदेश के तहत नौवीं से बारहवीं तक के छात्र स्कूल के शिक्षकों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी. पटना डीएम के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

Govt of India announced guidelines for Unlock 4 to be in force till  September 30 Metro rail will be allowed to operate

नए आदेश के तहत सिनेमाघर, स्‍वीमिंग पुल, पार्क, थियेटर सभी बंद रहेंगे. हालांकि, 21 सितम्बर से ओपन थियेटर के संचालन की अनुमति दी गई है. पटना में दुकानों को खोलने की समयावधि में स्थानीय स्तर पर लागू लॉकडाउन को अब प्रभावी नहीं माना जाएगा यानी दुकानों को खोलने को लेकर जारी बंदिश अब बंद हो गई है.

schools reopen latest updates coronavirus vaccine unlock guidelines for  schools Jharkhand bihar up mp modi govt state govt here all updates amh

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग 30 सितम्बर तक के लिए बन्द रहेंगे तो दूसरी तरफ धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमति दी गई है जो कि 21 सितम्बर से रहेगी. नए नियमों के तहत शादी समारोह, दाह-संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं.

Schools Reopen latest updates Unlock 4 guidelines for schools students of  class 9 to 12 can go to school voluntarily here how amh

सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद के आयोजन में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है लेकिन इस दौरान मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. इससे पहले विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी जो कि 20 सितंबर तक लागू रहेगी. नए नियमों के तहत 21 सितंबर से इन आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी

loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.