September 26, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तबलीगी जमात के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाएं अदालतें:-

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उच्चतम न्यायलय ने सोमवार को निचली अदालत से कहा कि वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोपी तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ दायर मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाएं |
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तबलीगी जमात के 13 विदेशी सदस्यों को निजामुद्दीन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काली सूची में डालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की और निचली अदालत से इनके मामलों की सुनवाई तेजी से करने को कहा |

Speed Up case against foreign tablighi Jamaat members

जमात के सदस्यों की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि आठ सदस्यों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर निचली अदालत में 10 नवंबर को सुनवाई होनी है. वहीं वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह ने कहा कि प्रशासन ने मामले में पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें जमात के कुछ सदस्यों को रिहा कर दिया गया है |

Suprme Court Expedite Hearing Of Cases Against Foreign Members Of Tablighi  Jamaat - सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत को फटकार, कहा- तब्लीगी जमात के विदेशी  सदस्यों के खिलाफ सुनवाई हो ...

पीठ ने पाया कि अदालत को ऐसी याचिकाओं को तेजी से निपटाना चाहिए. सिंह ने कहा, यह उनके लिए सजा बन गई है, रिहाई के बाद भी पुनर्विचार के लिए आवेदन किया गया है और अब उस पर सुनवाई होगी. उन्हें अपने देश वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई है. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इन विदेशी तबलीगी सदस्यों की याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा था. वे चाहते थे कि उनके मामले राज्य में एक ही अदालत को सौंप दिए जाएं|

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