April 26, 2024

Sarvoday Times

Sarvoday Times News

कर्नाटक के 17 विधायक अयोग्य सही, लेकिन चुनाव लड़ सकेंगे- SC

1 min read
SUPREME-COURT

SUPREME-COURT

कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने फैसला देते वक्त यह भी कहा कि इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं।

 

हालांकि अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखना का मौका मिलना चाहिए।
बता दें कि 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली हुई 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। अयोग्य विधायकों ने याचिका में उपचुनाव पर रोक की भी मांग की थी।

loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.