October 1, 2024

Sarvoday Times

Sarvoday Times News

लाउडस्पीकर से अजान पर गोवा हाई कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध, इस याचिका पर सुनाया फैसला

1 min read

गोवा में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल, यह आदेश वरुण प्रीओलकर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया गया। बता दें कि वरुण मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन दिन में पाँच बार मस्जिदों से आने वाले लाउडस्पीकर की शोर के कारण वह अपना काम नहीं कर पा रहे थे।

पंडितवाड़ा में नूरानी मस्जिद, सफा मस्जिद, सुन्नी शाही मदीना मस्जिद, मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों से दिन में पाँच बार लाउडस्पीकर के शोर में काम करना उनके लिए बेहद कठिन हो रहा था। बता दें कि ये मस्जिदें इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं, जिनमें शिया और सुन्नी दोनों शामिल हैं। इसके बाद वरुण ने अपनी नौकरी बचाने और मानसिक शांति के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच का रुख किया और मस्जिदों द्वारा अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग के खिलाफ याचिका दाखिल की।

याचिका में उन्होंने न्वाइज पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स 2000 के मुताबिक, अपने मौलिक अधिकार का हवाला दिया। उच्च न्यायालय ने वरुण की शिकायत को दूर करने और तीन महीने के अंदर मामले को निपटाने के लिए एडिशनल कलेक्टर को निर्देश देते हुए रिट जारी की। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष एक शिकायत का केस दर्ज किया गया था, जो वरुण की शिकायत को सुनने और मस्जिदों से प्रतिक्रिया माँगने के बाद मस्जिदों के खिलाफ लाउडस्पीकर / पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया है।

loading...
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.