समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को मिली जमानत, नफरती भाषण देने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
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आजम खां के खिलाफ मिलक कोतवाली में दर्ज नफरती भाषण देने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने 27 अक्तूबर को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनको अपील दाखिल करने तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई थी।नफरती भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए (मजिट्रेट ट्रायल) कोर्ट से सुनाई गई सजा के खिलाफ आजम खां ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में हुई। सुनवाई के दौरान आजम खां पेश हुए। उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का मुचलका दाखिल करने के आदेश दिए। इसके बाद आजम खां की मंजूर कर ली गई। इस मामले में आजम खां की ओर से दाखिल अपील पर अगली सुनवाई 02 दिसंबर को होगी। आजम खां के खिलाफ मिलक कोतवाली में दर्ज नफरती भाषण देने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने 27 अक्तूबर को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनको अपील दाखिल करने तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ 09 नवंबर को सपा नेता आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खां की अपील को स्वीकार कर लिया और उनको 16 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई। 16 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। मंगलवार को आजम खां की स्थायी जमानत पर एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां की जमानत 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का मुचलका दाखिल करने पर मंजूर कर ली। आजम खां अपील पर 02 दिसंबर पर सुनवाई होगी। आजम खां की ओर से दाखिल जमानतियों को कोर्ट ने अस्थायी तौर पर स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने जमानतियों के सत्यापन के आदेश तहसील प्रशासन और पुलिस को दिए हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को मिली जमानत, नफरती भाषण देने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला