शाहीन बाग: शाहीन बाग का रास्ता खुलवाने के लिए HC ने पुलिस को दिया निर्देश
1 min readदिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के चलते 15 दिसंबर से बंद कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को खोलने की जनहित याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को 15 दिसंबर से बंद कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग मामले को देखने का निर्देश दिया है। बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जनहित का ध्यान रखें और कानून-व्यवस्था कायम करें।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष याचिका आई, जिसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। दायर इस जन हित याचिका में कहा गया कि रास्ता बंद होने के कारण हर दिन यातायात प्रभावित हो रहा है और बड़ी संख्या में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दायर याचिका में पुलिस आयुक्त को कालिंदी कुंज- शाहीन बाग, ओखला अंडरपास के बंद हिस्से को खुलवाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार यह अस्थायी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसे हर दिन बढ़ाया गया। याचिका के अनुसार कालिंदी कुंज-शाहीन बाग का हिस्सा दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा के बड़े हिस्से को जोड़ता है और हजारों की संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं। लेकिन, इस रास्ते के बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।