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केरल HC ने सोना तस्करी मामले को लेकर अपराध शाखा को दिए ये निर्देश

Sarvoday Times 6 years ago (Last updated: 6 years ago) 1 minute read 0 comments
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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपराध शाखा से कहा कि वह स्वर्ण तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए मजबूर करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ दायर मामले में कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करे। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने अपराध शाखा द्वारा जांच पर अंतरिम रोक लगाने के लिए बार-बार प्रार्थना की, लेकिन अदालत ने मना कर दिया। ईडी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, लेकिन फिर भी स्टे नहीं मिल सका। लेकिन अदालत ने 8 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए मामले की पोस्टिंग करते हुए जब अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे तो क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया कि वह किसी भी गिरफ्तारी को रिकॉर्ड न करे और न ही ईडी के किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसा कोई मजबूत कदम उठाए।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इससे पहले मार्च में दो महिला पुलिस अधिकारियों की शिकायत के आधार पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए क्राइम ब्रांच को हरी झंडी दी थी कि स्वर्ण तस्करी के प्रमुख आरोपी स्वप्ना सुरेश से लोडेड सवाल पूछे गए और विजयन का नाम लेने का दबाव डाला गया। दो महिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जो अपनी न्यायिक हिरासत के दौरान स्वप्ना को सुरक्षा प्रदान कर रही थीं, और इस अवधि के दौरान उन्होंने ईडी को कथित तौर पर विजयन का नाम लेने के लिए दबाव डालते हुए सुना।

केरल सरकार के इस कदम पर गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भारी पड़ गए थे। लेकिन सीएम पिनाराई विजयन ने अपनी बंदूकों से चिपके रहने और इसे चुनाव अभियान का मुद्दा बनाते हुए कहा कि उन्हें धमकियों से नहीं बचाया जाएगा और ये सभी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा 6 अप्रैल को होने वाले चुनावों के दौरान अपनी सरकार को बदनाम करने और बदनाम करने के लिए अवांछनीय कृत्य हैं।

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