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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए नए दिशा- निर्देश

Sarvoday Times 6 years ago (Last updated: 6 years ago) 1 minute read 0 comments
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मध्य प्रदेश/भोपाल: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालयों में केवल 10 फीसद कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे जो जरूरी सेवाएं नहीं देते हैं। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विभाग, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, कोषागार आदि आवश्यक सेवाओं में भी राज्य सरकार के अलावा अन्य कार्यालयों में 10 प्रतिशत केवल उपस्थित रहने को कहा गया है।

मोबाइल कंपनियों की 10 आईटी, बीपीओ, सपोर्ट कंपनियों और इकाइयों को छोड़कर बाकी निजी कार्यालयों में भी 10 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। बाकी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके अलावा ऑटो और एरिकशॉ में दो यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई है, जबकि एक चालक के साथ दो यात्रियों को टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में सफर करने की अनुमति है। इस अवधि में सामाजिक और राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन और लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सब्जी मंडियों को छोटे प्रारूपों में शहरों के विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है। निर्देश दिए गए हैं कि थोक किराना दुकानों को खुदरा किराना दुकानों के स्टॉक की भरपाई जारी रहनी चाहिए। गाइडलाइन बताती है कि इन निर्देशों का मकसद यह है कि लोग घरों पर ही रहें ताकि कोरोना इंफेक्शन की चेन टूट सके।

नए दिशा-निर्देश:-

केंद्रसरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति जो तत्काल सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, 10 प्रतिशत होंगे।

राज्य सरकार कार्यालय कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, अग्नि, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन और कोषागार को छोड़कर सभी में 10 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।

आईटी कंपनियों, बीपीओ या मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ और इकाइयों के अलावा बाकी निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत की क्षमता के साथ काम करेंगे।

ऑटो-ई रिक्शा में चालक और 2 यात्रियों को 2 सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में सफर करने की अनुमति होगी।

धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद और मनोरंजन गतिविधियों पर रोक रहेगी।

किराने के थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा किराना दुकानों में माल की आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी।

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