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जाने आज से वाराणसी में क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद

Sarvoday Times 5 years ago (Last updated: 5 years ago) 1 minute read 0 comments
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कोरोना संक्रमण के लगातार कम मामलों को देखते हुए यूपी के 71 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है. अब सिर्फ चार जिलों, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू है.

सोमवार से वाराणसी में भी अनलॉक कर दिया गया है. इस दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक हफ्ते में पांच दिन खुलेंगे. वहीं, शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू और शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा.

मेडिकल आवश्यकताओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां एवं जनसामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा
मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक

अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं तथा मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस व उनके कर्मचारियों तथा वाहनों पर नाइट कर्फ्यू तथा वीकेंड कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

बैंकों, पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों/कर्मचारियों पर नाइट कर्फ्यू तथा वीकेंड कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों टैक्सी ऑटो ई-रिक्शा पर नाइट कर्फ्यू तथा वीकेंड कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे
कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी. प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.
राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल तथा मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए सप्ताह में 5 दिन खोले जाएंगे

निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुले रहेंगे
सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को सम्बंधित थानाध्यक्ष खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे

स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओें, कोचिंग संस्थाओं में आन लाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी

बेसिक/ माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी
रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी

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