उन्नाव का गैंगरेप मामला आयी वारदात सामने : कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदयस्ता की समाप्ति अधिसूचना की जारी।
उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदयस्ता समाप्त कर दी गयी है। इस वारदात के मामले में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी गयी है ।
लखनऊ से एक्सक्लूसिव : उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदयस्ता सरकार ने खारिज कर दी है इस बारे में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अधिक सुचना प्राप्त करवाई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीपकुमार दुबे की ओर से जारी की गयी ाशिसूचना में सेंगर की सदयस्ता उस दिन से ही समाप्त की गयी थी।
अधिसूचना के हिसाब से 20 दिसंबर 2019 से उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है सेंगर गाओ में दुष्कर्म के मामले में अपना जीवन का काल प्राप्त किया है यह दुष्कर्म कर के भारतीय जनता पार्टी से बहार कर दिया थ। इससे बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त हो गयी है। अब इस सीट पर दुबारा चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन इसकी डेट का ऐलान होना अभी बाकी किया गया
है। कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदयस्ता २० दिसंबर 2019 से ही ख़तम मानी जा रही है। इसी दिन दुष्कर्मी कुलदीप सेंगर को सजा सुनवाई गयी थी।
यह कहना है की कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप है की 2017 में उसने एक नाबालिक लड़की को अगवा कर के उसके साथ दुष्कर्म किया। सेंगर पर आरोप लगाने वाली लड़की की कार को जुलाई में रास्ते में उसकी कार को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी।
जिसमे वह गंभीर हालत में जख्मी हो गयी थी। जिसमे लड़की की रिश्तेदार मारी गयी थी उसके परिवार ने इसमें षडियंत्र रचने का आरोप लगाया है।
अभी तक तो फिलहाल सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है षडियंत्र दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में दोषी कुलदीप सिंह सैगर (५३) को दिल्ली की एक कोर्ट ने 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।
कोर्ट में कहा गया है की उसके मरने तक उससे जेल में रखा जाए। सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।