December 17, 2024

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देश से मांगें माफी राहुल गांधी, राफेल मामले में SC के फैसले पर BJP ने कहा- सत्य की जीत हुई,

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भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, ‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा आदेश पढ़े बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.’

भाजपा ने भारतीय वायुसेना के लिये फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे के मामले में दिसंबर, 2018 के अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकायें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है, यह मोदी सरकार की बड़ी जीत है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, ‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा आदेश पढ़े बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.’

नड्डा ने कहा, ‘सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने देश को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन सत्य की जीत हुई. मैं आशा करता हूं कि राहुल गांधी देश में होंगे और राष्ट्र से क्षमा मांगेंगे.’

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है. उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष झूठ फैलाना बंद करेंगे एवं राष्ट्र निर्माण और देश की सुरक्षा के प्रति सकारात्मक योगदान देंगे.’ भाजपा प्रवक्त सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘सत्यमेव जयते. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.’

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वहीं, पार्टी नेताओं ने शीर्ष न्यायालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भविष्य में सावधान रहने की नसीहत दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता पर चुटकी ली. भाजपा के संगठन मंत्री बी एल संतोष ने ट्वीट किया, ‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे के बारे में समीक्षा याचिका खारिज की और राहुल गांधी को भविष्य में सावधान रहने की नसीहत दी. यह मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी जीत है.’ 

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को बृहस्पतिवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं. कोर्ट ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं.’ सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.

 

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