March 29, 2024

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आइये जानते बड़ी खबर के साथ “सबका विश्वास स्कीम ” के बारे में पढ़े पूरी खबर और जाने फायदे !

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मामलों को जल्द निपटाने के लिए खास स्कीम ‘सबका विश्वास’ शुरू की है. इस तहत अगर टैक्सपेयर ये डिस्क्लोज करता है कि आपके ऊपर एक्साइज और सर्विस टैक्स का बकाया है और आप उसे चुकाना चाहते है तो सरकार उसको टैक्स में 70 फीसदी तक की छूट देती है. साथ ही, सरकार उसके बाद टैक्सपेयर्स ना कोई ब्याज वसूलती है. ना ही कोई जूर्माना वसूलती है. आपको बता दें कि सबका विश्वास स्कीम साल 2013 की स्कीम से अलग स्कीम है. सबका विश्वास के जरिए पुराने मामले खत्म करने हैं. ऐसे में आम टैक्सपेयर्स पर कोई छापा नहीं पड़ेगा. 

जानें सबका विश्वास स्कीम के बारे में

1. सबका विश्वास स्कीम से जुड़ी प्रक्रिया क्या है?

संगीता शर्मा का कहना है कि स्कीम में टैक्स अधिकारी से इंटरफेस नहीं है.वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया है.इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर को वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा. भरते वक्त फॉर्म ऑटोमैटिक गाइड करेगा. अंत में खुद लायबिलिटी कैटेगरी तय होगी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग इसकी जांच करेगा.

क्या है सबका विश्वास स्कीम?
सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चीफ कमीश्नर संगीता शर्मा बताती है कि ये स्कीम नहीं, बल्कि टैक्सपेयर के पास बड़ा मौका आया है. ये स्कीम टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है. स्कीम में पुराना बकाया डिस्क्लोजर का मौका देता है. इस स्कीम को अलग-अलग 2 थ्रेसहोल्ड में बांटा गया है. 50 लाख तक के स्लैब में 70 फीसदी तक टैक्स छूट है जबकि 50 लाख तक स्लैब में सिर्फ 30% टैक्स लगेगा.
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