December 17, 2024

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गुण्डा एक्ट के तहत 10 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 07 व्यक्तियों को 06 माह तक माह में 02 बार उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

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जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 10 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 07 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को आगामी 06 माह तक माह में 02 बार उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत निवासी पुरानी बाजार अमन पुत्र मिज्जन व मिज्जन पुत्र नजीर खां एवं निवासी ककरी के राज कुमार पुत्र मन्नूराम, थाना हरदी निवासी सिंगिया नसीरपुर के इलियास पुत्र रमजान, थाना पयागपुर निवासी सुनगा राम कुमार पुत्र बच्छराज, थाना हुजूरपुर निवासी चन्दीदासपुर एजाज पुत्र जफर अहमद, थाना कोतवाली नगर निवासी सूफीपुरा पूर्वी फत्ते पुत्र महमूद, थाना रानीपुर निवासी घूरेपुरवा दा. रत्तापुर पप्पू पुत्र बेचू दयाल, थाना रामगांव निवासी खैरा धौकल लल्लन पुत्र झुर्रा व थाना कोतवाली मूर्तिहा निवासी मिलकियत दा. महराज सिंह नगर के सुभाष पुत्र गनेशी को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना नवाबगंज निवासी रामनगर गुलरिहा गंगाराम पुत्र बौखल उर्फ बदलू, थाना रूपईडीहा निवासी परागपुरवा दा. अड़गोड़वा जयकरन पुत्र राम गोपाल, थाना कोतवाली नगर निवासी मोहल्ला बशीरगंज शेखर यादव पुत्र मंशाराम, थाना रानीपुर निवासी बसहिया दा. अचौलिया प्रेम कुमार पुत्र जोखू, थाना कोतवाली नानपारा निवासी लोनियनपुरवा दा. ककरी महताब उर्फ महतौ पुत्र पैरू, थाना फखरपुर निवासी लोनडांटा दा. टेड़वा महन्थ कृपाराम पुत्र सन्तराम व मनीष पुत्र अनोखे लाल को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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