गोण्डा। थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-114/25, धारा 419,420,467,468,120बी,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को कलन्दरपुर चौबे राजापुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। अरुण कुमार तिवारी निवासी हरैय्या झूमन, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण बच्चालाल, उदय नारायण, सत्यनारायण व राजन निवासी भरियालवेदपुर ने कूटरचित बैनामा (दिनांक 24.08.1994) दिखाकर नहर विभाग से दिनांक 22.03.2005 को अवैध रूप से सरकारी धन प्राप्त किया, जबकि उक्त भूमि सिंगारा देवी पत्नी देवी प्रसाद शुक्ल राही के नाम दर्ज थी। उक्त बैनामा पूर्व में ही 25.08.1994 को खारिज हो चुका था। बाद में विपक्षियों द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही भी की गई जो निरस्त हो गई और असली स्वामित्व सिंगारा देवी के पक्ष में बहाल हुआ। प्रार्थी ने अगस्त 2023 में वैध बैनामा के माध्यम से भूमि खरीदी है। वर्तमान में विपक्षीगण प्रार्थी से जबरन धन मांगते हुए गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.07.2025 को को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त बच्चा लाल पुत्र महादेव, नि0 ग्राम भरिया लवेदपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा को कलन्दरपुर चौबे राजापुर मोड़ से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय रवाना किया गया।
