बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े कई बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के नाम सामने आ चुके हैं. कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष अभी एनसीबी के रडार पर हैं. भारती सिंह तथा उनके पति हर्ष के घर से 100 ग्राम से भी कम गांजा पाए जाने के बाद भी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी से आपको पता चल गया होगा कि गांजा रखना कितना बड़ा जुर्म है |
भारत में सिर्फ गांजा पीना ही नहीं बल्कि गांजे की खेती करना, गांजे का व्यापार करना, गांजे की तस्करी करना अथवा गांजा अपने घर में रखना भी कानूनन अपराध ही. अगर आपने अपने पास गांजा रखा हुआ है को कानून तय करेगा कि आपको किस तरह की सज़ा दी जाए. कानून तय करेगा कि गांजा रखने वाले व्यक्ति पर किस तरह का केस चल सकता है |
नारकोटिक्टस ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट, 1985 के तहत, ड्रग्स से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जाती है. नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक रसायनों को लेकर इस एक्ट में प्रतिबंध लगाए गए हैं. इन केमिकलों या दवाओं पर कंट्रोल करने वाले कानून एनडीपीएस एक्ट को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी अधिनियम, 1985 बोलते हैं. इसे नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 भी कहा जाता है |
इस कानून के तहत, कोई व्यक्ति मादक दवाओं के निर्माण, उत्पादन, खेती, खरीद, स्वामित्व, भण्डारण, उपभोग आदि प्रतिबंधित करना है. कानून के तहत यदि गांजे की कम मात्रा आपने घर पर रखी है तो छह महीने या एक साल तक कठोर कैद हो सकती है. इसके साथ ही 10 हज़ार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा आपने रखी है तो एक लाख रुपये से ज्यादा जुर्माने के साथ-साथ आपको 20 साल के कठोर कैद की सजा हो सकती है |
गांजा रखने के लिहाज़ से 1 किग्रा की मात्रा को छोटी माना जाता है, वहीं 20 किलोग्राम तक की मात्रा को कमर्शियल माना जाता है. कमर्शियल मात्रा रखने पर 10 से 20 साल तक की कठोर कैद मिल सकती है और एक लाख रुपये तक जुर्माना संभव है |
