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निर्भया मामला : दोषी पवन गुप्ता की याचिका की वो थे नाबालि घटना के समय पर हुई सुनवाई

Ranjeet Gupta 7 years ago (Last updated: 7 years ago) 1 minute read 0 comments
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निर्भया गैंगरेप मामले के सभी दोषियों को अब 1 फरवरी को फांसी होगी. पहले उन्हें 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी लेकिन दोषी फांसी से बचने के सभी कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं.एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करेगा. पवन का दावा है कि साल 2012 में जब यह घटना हुई थी तो वह नाबालिग था. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में सुनवाई के दौरान पवन की इस दलील को खारिज कर दिया था.
एक आरोपी ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी. निर्भया के माता-पिता ने दोषियों की फांसी मुकर्रर होने पर खुशी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि 7 साल बाद उनकी बेटी को इंसाफ मिलने जा रहा है. कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट पर मुहर लगाते हुए 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का फैसला सुनाया है
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी पवन गुप्ता की रिवीजन पिटीशन को भी खारिज कर दिया था. 17 जनवरी को पवन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उम्र से जुड़ी याचिका दायर की. पवन के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि उसके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, पवन की जन्मतिथि 8 अक्टूबर, 1996 है. इस हिसाब से घटना के समय वह नाबालिग था. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ, जस्टिस आर बानुमती की अगुवाई में जस्टिस अशोक भूषण और एएस बोपन्ना उसकी याचिका पर सुनवाई करेंगे.

निर्भया मामला : चारों दोषियों को तिहाड़ जेल नंबर तीन में शिफ्ट किया गया, यहीं है फांसी कोठी

वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और विकास सिंह ने बताया कि आपराधिक मुकदमे हमेशा सरकार के खिलाफ होते हैं।   कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट पर मुहर लगाते हुए 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का फैसला सुनाया है.  बताते चलें कि निर्भया गैंगरेप केस का एक नाबालिग दोषी पहले ही रिहा हो चुका है. एक आरोपी ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी. निर्भया के माता-पिता ने दोषियों की फांसी मुकर्रर होने पर खुशी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि 7 साल बाद उनकी बेटी को इंसाफ मिलने जा रहा है. 

वकील ऐ पी सिंह फसे पवन गुप्ता को नाबालिक साबित करने क चक्कर में

निर्भया मामले में दिल्ली की बार काउंसिल ने दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी किया है। बार काउंसिल ने उनसे दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले में बार काउंसिल एपी सिंह को ये नोटिस जारी की है।
हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली बार काउंसिल से सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। वहीं सिंह पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वकील सिंह पर आरोप है कि समन के बाद भी वे अदालत में मौजूद नहीं थे।

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